Pak Nuksan Sahay 2025

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Pak Nuksan Sahay 2025
Pak Nuksan Sahay 2025

Pak Nuksan Sahay 2025

 

Pak Nuksan Sahay 2025 यदि आप गुजरात के किसान हैं और आपकी फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे – सूखा, अतिवृष्टि, या मावठे (कब और कितनी बारिश हुई) के कारण नुकसान हुआ है, तो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना आपके लिए राहत लेकर आई है।

Pak Nuksan Sahay 2025

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (2025)

  • राज्य: गुजरात

  • लाभार्थी: गुजरात राज्य के सभी योग्य किसान

  • लाभ: प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुक02.1सान होने पर वित्तीय सहायता

  • प्रक्रिया: ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन

  • आधिकारिक पोर्टल: gujarat.gov.in

Pak Nuksan Sahay 2025 का उद्देश्य

  • फसल नष्ट होने पर किसानों को राहत देना

  • सूखा, अतिवृष्टि और मावठे जैसी आपदाओं से हुए फसल नुकसान की भरपाई

  • किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना

सहायता राशि का विवरण

फसल नुकसान की सीमा सहायता राशि (प्रति हेक्टेयर)
33% से 60% तक ₹20,000
60% से अधिक ₹25,000
  • अधिकतम सहायता: 4 हेक्टेयर तक

  • कुल अधिकतम सहायता: ₹1,00,000 प्रति किसान

किन स्थितियों में सहायता मिलती है?

  1. सूखा (कम बारिश):

    • मानसून शुरू होने के बाद 28 दिन तक लगातार बारिश न हो या

    • 10 इंच से कम बारिश क्षेत्र में दर्ज हो

  2. अतिवृष्टि (अत्यधिक वर्षा):

    • 48 घंटे में 35 इंच या उससे अधिक बारिश हो

  3. मावठा (कब-बरसात):

    • 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर के बीच 48 घंटे में 50 मिमी से अधिक बारिश हो

पात्रता

  • किसान का नाम 8-A खाते में होना चाहिए

  • वह भूमि का स्वामी हो या वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त हो

  • फसल में कम से कम 33% नुकसान हुआ हो

  • आवेदन क्षेत्र सरकार द्वारा घोषित “प्रभावित” क्षेत्र में होना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (7/12, 8-A)

  • बैंक खाता विवरण

  • मोबाइल नंबर

  • फसल नुकसान का प्रमाण (सर्वे रिपोर्ट)

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन:

    • नजदीकी e-Gram केंद्र या CSC सेंटर पर जाएं

    • ऑपरेटर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं

    • जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड कराएं

  2. फील्ड सर्वे:

    • कृषि अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक द्वारा नुक़सान की जांच

    • सर्वे रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपी जाएगी

  3. सहायता स्वीकृति:

    • पात्र पाए गए किसानों की सूची सरकारी पोर्टल पर जारी होगी

  4. भुगतान:

    • सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी

संपर्क एवं जानकारी

  • सरकारी वेबसाइट: https://gujarat.gov.in

  • कृषि विभाग हेल्पलाइन: संबंधित जिला कृषि कार्यालय या तालुका कृषि अधिकारी से संपर्क करें

  • e-Gram केंद्र: गांव स्तर पर आवेदन सहायता के लिए

योजना के लाभ

  • प्राकृतिक आपदा में तुरंत राहत

  • बिना बीमा योजना के भी सहायता उपलब्ध

  • फसल की दोबारा बुवाई के लिए सहारा

  • सीधे खाते में सहायता भेजी जाती है

  • कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता

ध्यान दें

  • फसल नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे में कर दें

  • योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है, जो सरकार द्वारा घोषित प्रभावित गांवों में आते हैं

  • समय पर आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे

Borewell Subsidy Yojana 2025
Borewell Subsidy Yojana 2025

निष्कर्ष

Pak Nuksan Sahay 2025 गुजरात सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिससे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत मिलती है। अगर आपकी फसल को नुकसान हुआ है और आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।

FAQ: Pak Nuksan Sahay 2025

1. Pak Nuksan Sahay 2025 क्या है?

यह गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, अतिवृष्टि, मावठा) से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देती है।

2. इस Pak Nuksan Sahay 2025 का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करना है, जिससे वे अपनी अगली फसल के लिए तैयार हो सकें और आर्थिक नुकसान से बच सकें।

3. Pak Nuksan Sahay 2025 का लाभ कौन ले सकता है?

गुजरात राज्य का कोई भी किसान, जिसका नाम 8-A खाते में दर्ज है, और जिसकी फसल को कम से कम 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है, योजना के लिए पात्र है।

4. क्या इस Pak Nuksan Sahay 2025 में फसल बीमा लेना जरूरी है?

नहीं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी भी प्रकार का बीमा लेना जरूरी नहीं है। यह योजना बीमा से अलग है और बिना प्रीमियम के सहायता देती है।

5. सहायता राशि कब और कैसे मिलती है?

पात्र किसानों की पहचान के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

6. यदि फसल नुकसान का क्षेत्र मेरे गांव में है लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं मिली, तो मैं क्या करूं?

आप नजदीकी तलाठी, ग्रामसेवक, या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें और स्वयं सर्वे की मांग कर सकते हैं।

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