NEET UG 2024: 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 की परीक्षा से सम्बंधित 40 याचिकाओं की सुनवाई हुई है। पीठ ने याचिकाकर्ता की दोबारा नीट का एग्जाम करवाने की याचिका को खारिज करने के साथ साथ नीट 2024 के रिजल्ट को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। जिसका अर्थ है कि अब दोबारा नीट का पेपर नही होगा और न ही इसके पिछले रिजल्ट को रद्द किया जाएगा हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नीट 2024 की परीक्षा 2 स्थानों पर लीक की गई थी जोकि हजारीबाग और पटना है जिसकी जांच के लिए सीबीआई आगे की जांच जारी रखेगी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने भविष्य में नीट यूजी के पेपर लीक रोकने के लिए और परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाने की मंजूरी दी है जोकि संघ के अंतर्गत बनेगी और कार्य करेगी। विशेषज्ञों की यह समिति भविष्य में आने वाली समस्याओं को पहचानने की कोशिश करेगी और उनसे निपटने के कार्यक्रम बनाएगी।

NEET UG 2024
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि 2024 की नीट परीक्षा के परिणाम दूषित नही थे अर्थात कुछ जगह गलतिया तो थी परंतु नीट के परिणाम पूरी तरह दूषित नही थे और शायद इसी के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने दोबारा परीक्षा करवाने की याचिका खारिज कर दी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 22 जुलाई को NTA और केंद्र की दलीलें सुनी थी जिसके बाद न्यायालय ने सुनवाई 23 जुलाई को करने का फैसला लिया था और 23 जुलाई को ही न्यायालय की इस 3 सदस्यों की पीठ ने अपना यह फैसला सुनाया और नीट एग्जाम को दोबारा करने से मना किया।
आपको बता दें कि इस संवैधानिक पीठ में dy चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला शामिल है।
22 और 23 जुलाई से पहले भी 18 जुलाई को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई थी जिसमें न्यायालय ने NTA को आदेश दिया था कि वह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शनिवार यानी 20 जुलाई तक रिजल्ट अपलोड करे। उच्चतम न्यायालय से आदेश मिलने के पश्चात नैशनल टेस्ट ऐजेंसी यानी एनटीए ने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया था।
दोबारा Neet Exam की याचिका रद्द होने के बाद अब 24 जुलाई 2024 से स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है|
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